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Haryana News: बेटी की शादी के लिए 71 हजार रुपये देगी हरियाणा सरकार, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चला रही है। इस स्कीम के तहत सरकार ₹71,000 तक की आर्थिक सहायता (financial aid) देती है जिससे बेटी की शादी धूमधाम से हो सके।

यह रकम सीधा DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट (bank account) में ट्रांसफर की जाती है। अगर आपकी भी बेटी की शादी का टाइम आ गया है और जेब थोड़ी ढीली है, तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है!

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Haryana Kanyadan Yojana क्या है?

हरियाणा सरकार की यह स्कीम गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता के लिए बनाई गई है। इसे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (CM Vivah Shagun Yojana) भी कहते हैं। इस योजना के तहत लड़की की शादी के लिए सरकार ₹41,000 से ₹71,000 तक की आर्थिक मदद देती है।

कौन-कौन ले सकता है इस योजना का फायदा?

इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है, जिनकी सालाना आय ₹1,80,000 से कम हो। यह सहायता राशि कुछ विशेष वर्गों के लिए अलग-अलग दी जाती है:

वर्गमिलने वाली राशि
सामान्य श्रेणी के गरीब परिवार जिनकी आय ₹1,80,000 से कम है₹41,000
यदि लड़की या लड़का दिव्यांग है और परिवार की आय ₹1,80,000 से कम है₹41,000
यदि लड़का और लड़की दोनों दिव्यांग हैं और परिवार की आय ₹1,80,000 से कम है₹51,000
विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ (आय ₹1,80,000 से कम)₹51,000
अगर आवेदक SC/ST/DNT/Tapriwas समुदाय से है और परिवार की सालाना आय ₹1,80,000 से कम है₹71,000

Haryana Kanyadan Yojana के लिए पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक लड़की हरियाणा का निवासी हो।
  • परिवार की सालाना आय ₹1,80,000 से कम हो।
  • शादी के 6 महीने के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ कागजात (documents) पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन में कोई दिक्कत न आए:

  • परिवार पहचान पत्र (Family ID Card)
  • शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Marriage Registration Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • बैंक पासबुक की कॉपी (Bank Passbook Copy)
  • लड़का व लड़की का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

अब हरियाणा सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन (online) कर दिया है, जिससे बिना सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए आप घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदन की स्टेप-बाय-स्टेप (step-by-step) प्रोसेस यहां दी गई है:

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  1. सबसे पहले हरियाणा सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट (official website) पर जाएं।
  2. यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन (registration) करें।
  3. लॉगिन (login) करने के बाद, सबसे पहले शादी का पंजीकरण (marriage registration) कराएं।
  4. शादी का पंजीकरण होते ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लिंक (CM Vivah Shagun Yojana link) दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  5. अब आपको अपनी पात्रता (eligibility) के अनुसार SC/ST, BPL, दिव्यांग आदि विकल्प चुनकर आवेदन भरना होगा।
  6. OTP वेरिफिकेशन (OTP verification) पूरा करने के बाद फॉर्म सबमिट (submit) करें।
  7. आवेदन स्वीकार होने के 30 दिन बाद पैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर (money transfer) कर दिए जाएंगे।

क्या योजना के तहत पैसे मिलने में कोई दिक्कत आती है?

अक्सर लोगों को यह चिंता रहती है कि सरकार स्कीम तो निकाल देती है लेकिन पैसा मिलता नहीं है। लेकिन इस योजना में सबकुछ डिजिटल (digital) और DBT सिस्टम (DBT system) से होता है, जिससे गड़बड़ी के चांस (chance) न के बराबर हैं। बस यह ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड (updated) हों।

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